Discuss about to Article :370
#explain about to art.370
Background:~India,15Aug.1947 को आजाद हुआ और उसके आजाद होते ही जम्मू और कश्मीर भी आजाद हो गया था। भारत की आजादी के समय यहाँ के शासक राजा हरि सिंह थे, ये अपनी रियासत को स्वतन्त्र राज्य रखना चाहते थे,लेकिन 26 Oct.1947 को पाकिस्तान समर्थित आजाद कश्मीर सेना ने (पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर) कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और काफी हिस्से पर अधिकार कर लिया ।
इस स्थिति में, जम्मू और कश्मीर की रक्षा करने के लिए शेख़ अब्दुल्ला की सलाह पर राजा हरि सिंह ने जवाहर लाल नेहरु के साथ 26 Oct. 1947 को भारत के साथ जम्मू और कश्मीर के विलय की घोषणा कर दी और Instruments of Accession of Jammu and Kashmir to India पर अपने signature कर दिये।
इस नये बने समझौते के अनुसार, जम्मू और कश्मीर ने अपने राज्य की रक्षा, विदेशी मामले और संचार की जिम्मेदारी India को सौंप दी, इसके साथ ही भारत सरकार ने वादा किया कि इस राज्य के लोग अपनी स्वयं की संविधान सभा के माध्यम से राज्य के आंतरिक संविधान का निर्माण कर सकेगेें तथा जब तक राज्य की संविधान सभा, शासन व्यवस्था और अधिकार क्षेत्र की सीमा का निर्धारण नहीं कर लेती हैं तब तक भारत का संविधान केवल राज्य के बारे में एक अंतरिम व्यवस्था प्रदान कर सकता है।
इस समझौते के साथ Article 370 को भारत के संविधान में शामिल किया गया है जिसमें कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में ये नियम अस्थायी हैं। इन नियमों को 17Nov.1952 से लागू किया गया था।
#jammu and kashmir constitution |
Article :-370
Explanation:~
क) जम्मू और कश्मीर, भारतीय संघ का एक संवैधानिक राज्य है लेकिन इसका नाम, क्षेत्रफल और सीमा को केंद्र सरकार बदलना चाहे तो यह तभी सम्भव है जब इसकी अनुमति राज्य सरकार देगी।
ख) Art.370 के कारण ,जम्मू और कश्मीर का अपना संविधान है तथा इसका प्रशासन Art.370 के अनुसार चलाया जाता है ना कि भारत के संविधान के अनुसार।
ग) जम्मू और कश्मीर के पास 2 झन्डे हैं, एक अपना(कश्मीर) राष्ट्रीय झंडा है तथा एक भारत का तिरंगा झंडा यहाँ का राष्ट्रीय ध्वज है।
ग) जम्मू और कश्मीर के पास 2 झन्डे हैं, एक अपना(कश्मीर) राष्ट्रीय झंडा है तथा एक भारत का तिरंगा झंडा यहाँ का राष्ट्रीय ध्वज है।
घ) इस.Art. के कारण , सभी कानून को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को राज्य से मंजूरी लेनी पड़ती है (exception:-रक्षा, विदेशी मामले और संचार )
ड़) इस राज्य में संपत्ति का मूलभूत अधिकार अभी भी लागू है अर्थात देश के अन्य राज्यो के नागरिक इस राज्य में किसी भी तरीके की संपत्ति नहीं खरीद सकते
च) यदि कोई कश्मीरी महिला जब भारतीय से शादी करती है तो उसकी कश्मीरी नागरिकता ख़त्म हो जाती है लेकिन यदि वही महिला किसी पाकिस्तानी से शादी कर लेती है तो उसकी कश्मीरी नागरिकता बनी रहती हैै, इसके विपरीत यदि कोई पाकिस्तानी लड़का किसी कश्मीरी लड़की से शादी कर लेता है तो उसे भारतीय नागरिकता भी मिल जाती है।
च) यदि कोई कश्मीरी महिला जब भारतीय से शादी करती है तो उसकी कश्मीरी नागरिकता ख़त्म हो जाती है लेकिन यदि वही महिला किसी पाकिस्तानी से शादी कर लेती है तो उसकी कश्मीरी नागरिकता बनी रहती हैै, इसके विपरीत यदि कोई पाकिस्तानी लड़का किसी कश्मीरी लड़की से शादी कर लेता है तो उसे भारतीय नागरिकता भी मिल जाती है।
च)भारतीय संविधान के भाग 4 (राज्य के नीति निर्देशक तत्व) तथा भाग 4 A (मूल कर्तव्य) इस राज्य में लागू नहीं हैं।मतलब यह है कि प्रदेश के नागरिकों के लिए महिलाओं की अस्मिता, गायों की रक्षा और देश के झंडे इत्यादि का सम्मान करना जरूरी नहीं । (**जम्मू और कश्मीर में भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों (राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज इत्यादि) का अपमान करना अपराध की श्रेणी में नहीं आता है।)
छ)Art. 370 के कारण ही केंद्र सरकार,राज्य पर वित्तीय आपातकाल (Art.360) जैसा कोई भी कानून नहीं लगा सकती अर्थात यदि भारत में कोई वित्तीय संकट आ जाता है तब भारत रसरकार वित्तीय आपातकाल की घोषणा करती है तो इसका जम्मू और कश्मीर राज्य पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ज) इस.Art. के कारण ही.कश्मीरियों के पास 2 प्रकार की नागरिकता है, एक कश्मीर की तथा दूसरी भारत की।
ज) इस.Art. के कारण ही.कश्मीरियों के पास 2 प्रकार की नागरिकता है, एक कश्मीर की तथा दूसरी भारत की।
झ) जब भारत के संविधान में किसी प्रकार का संशोधन होता है तो यह जम्मू और कश्मीर पर स्वतः लागू नहीं होता है इसे राष्ट्रपति के विशेष आदेश द्वारा लागू किया जाता है।
ञ) जम्मू & कश्मीर पर केवल दो स्थितियों मेंं केन्द्र सरकार आपातकाल लग सकती है पहला युद्ध और दूसरा बाहरी आक्रमण।
ञ) जम्मू & कश्मीर पर केवल दो स्थितियों मेंं केन्द्र सरकार आपातकाल लग सकती है पहला युद्ध और दूसरा बाहरी आक्रमण।
ट)यदि भारत में आंतरिक अव्यवस्था के कारण राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया जाए तो इसका प्रभाव जम्मू और कश्मीर पर तब तक नहीं पड़ेगा जब तक राज्य की सरकार इसे राज्य में लागू करने की मंजूरी न दे दे।
Note:-a)इस राज्य की सरकारी नौकरियों में केवल इसी राज्य के Permanent ही सिलेक्शन ले सकते हैं इसके अलावा राज्य Scholarship local के लोगों को ही मिलती है।
B) केंद्र सरकार; जम्मू और कश्मीर राज्य के अंदर की अव्यवस्थथा के कारण वहां राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगा सकती है, उसे ऐसा करने से पहले राज्य सरकार से मंजूरी लेनी पड़ेगी।
Note:-a)इस राज्य की सरकारी नौकरियों में केवल इसी राज्य के Permanent ही सिलेक्शन ले सकते हैं इसके अलावा राज्य Scholarship local के लोगों को ही मिलती है।
B) केंद्र सरकार; जम्मू और कश्मीर राज्य के अंदर की अव्यवस्थथा के कारण वहां राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगा सकती है, उसे ऐसा करने से पहले राज्य सरकार से मंजूरी लेनी पड़ेगी।
हम आशा करते हैं कि आप ऊपर दी हुई जानकारी को पूरी तरह से समझ गए होगे...
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Is lekh m achhi jankari di gayi h
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